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सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड: डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत, अन्य आरोपी दोषी करार

सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड: डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत

ब्रेकिंग न्यूज

  •  05 Jul 2024
  •  शिवंलेख
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सितंबर 2015 में इलाहाबाद के सर्राफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा का अपहरण हुआ था। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए थे। अपहरण के बाद पंकज महिंद्रा से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी।

प्रयागराज के गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले का फैसला सुनाया। अदालत ने बरेली जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्तव और उनके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार दिया, जबकि अन्य आरोपियों को अपहरण, लूट और लूट के माल रखने के मामले में दोषी पाया गया। दोषियों की सजा पर बहस 3 बजे होगी और अदालत अपना फैसला 4 बजे सुनाएगी।

5 सितंबर 2015 की रात पंकज महिंद्रा का अपहरण उस समय हुआ जब वे अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उनके दुकान जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में स्थित थी। अपहरणकर्ताओं ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी और फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे थे। एसटीएफ ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारकर पंकज महिंद्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया था। मौके से 9 एमएम और 32 बोर की दो पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी सिमकार्ड भी बरामद किए गए थे।

इस मामले में कुल 10 आरोपियों को नामजद किया गया था और लगभग नौ साल चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने 21 गवाह पेश किए। अदालत में इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बरेली जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्तव को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जबकि बाकी 9 आरोपी अदालत में मौजूद रहे।

इस मामले में बबलू श्रीवास्तव और संकल्प श्रीवास्तव को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। यह निर्णय उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि, बबलू श्रीवास्तव पर कई अन्य मामले देशभर की अदालतों में विचाराधीन हैं, जिससे वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

इस मामले में बबलू श्रीवास्तव के दूसरे भांजे विकल्प समेत आठ लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा पर बहस 3 बजे होगी और अदालत अपना फैसला 4 बजे सुनाएगी।

इस प्रकार, प्रयागराज के गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार की अदालत ने बहुचर्चित सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में फैसला सुनाते हुए बबलू श्रीवास्तव और संकल्प श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार दिया और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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