कौशांबी जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के नेता छविनाथ यादव, उनके भाई गुलशन यादव, और अन्य समर्थकों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 306/23 में आज कुंडा की अदालत द्वारा छविनाथ यादव को जमानत प्रदान की गई है।
प्रथम पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, जिस पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि वे अदालत में किस हैसियत से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अदालत ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ आरोप पत्र पढ़कर आने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी नाराजगी जताई कि बेवजह प्रार्थना पत्र देने का क्या औचित्य है। साथ ही, अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वे विवेचक की सहमति से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। जब प्रथम पक्ष का अधिवक्ता इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो अदालत ने नाराजगी व्यक्त की।
इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुंडा द्वारा छविनाथ यादव की जमानत मंजूर कर दी गई, जिससे छविनाथ यादव के समर्थकों में खुशी का माहौल है।
हालांकि, छविनाथ यादव अभी भी एक अन्य मुकदमे में कौशांबी जिला कारागार में निरुद्ध रहेंगे। छविनाथ यादव की ओर से अधिवक्ता योगेश उपाध्याय, आचार्य अरुण पांडेय, और धीरेंद्र यादव ने उनकी पैरवी की।