This website uses cookies to ensure you get the best experience.

प्यासी दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से राहत हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने का दिया आदेश

प्यासी दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से राहत हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने का दिया आदेश

ब्रेकिंग न्यूज

  •  06 Jun 2024
  •  शिवंलेख
  •  5 Min Read
  •  37
  •  0

हाइलाइट्स

  • दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
  • हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । दिल्ली जलसंकट पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अपना फैसला सुनाया है इस बेंच में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ने का आदेश दिया है जिसमें उसने 137 क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़े जाने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्यासी दिल्ली को बहुत बड़ी राहत मिली है।
पानी की समस्या को दिल्ली के लोग गर्मी आते ही झेल रहे हैं, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो दिल्ली सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग को स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दरअसल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए  हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है वहीं दिल्ली के सरकार अरविंद केजरीवाल को भी चेताया है । सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ने का आदेश दिया है।

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गर्मी से त्रस्त दिल्ली के  लोगो को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश के सरकार को आदेश दिया है कि वह 137 क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार शुक्रवार से पूरे 1 महीने तक दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी  छोड़ेगा। हरियाणा सरकार के दलीलो को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिश करते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली में पानी पहुंचने की राह में रोड़ा ना बने। आपको बता दे कि दिल्ली में पानी पहुंचाने का काम बैरकटोक करती है,जिसमे हरियाणा सरकार को बाधा न बनने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त विनती करते हुए कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए की पानी की बर्बादी ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तकइस कार्य की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है ।दिल्ली सरकार की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई हरियाणा इस बात पर आपत्ति जता रहा था जिस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि पानी पर और राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में पानी की बढ़ती समस्या को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर प्यासी दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है जिससे दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश को दिल्ली में और पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है और हरियाणा को किसी तरह का रोड़ा ना उत्पान करने का कडा आदेश भी दिया गया है

  प्यासी-दिल्ली   सुप्रीम-कोर्ट   राहत   हिमाचल-प्रदेश   पानी   आदेश   thirsty-Delhi   Supreme-Court   relief   Himachal-Pradesh   water   order

कृपया अपने विचार साझा करें :

समाचार खोजें