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प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना: 30 जून तक आवेदन जमा करें

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना: 30 जून तक आवेदन जमा करें

रोजगार

  •  11 Jun 2024
  •  शिवंलेख
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प्रतापगढ़। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत जिले के कृषि स्नातक अभ्यर्थियों को रोजगार सृजन के लिए एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा खाद, बीज और दवा का लाइसेंस बनवाने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, 13 दिवसीय प्रशिक्षण देकर अभ्यर्थियों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2024

अभ्यर्थी 30 जून 2024 तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन हेतु निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

  • अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आवेदन से संबंधित जानकारी

अभ्यर्थी आवेदन जमा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

  • शैक्षिक प्रमाण पत्र (कृषि स्नातक)
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इस योजना के तहत, सरकार का उद्देश्य कृषि स्नातक अभ्यर्थियों को स्वावलम्बी बनाना और उन्हें अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए अभ्यर्थी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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