दिल्ली शराब मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया है।
ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का स्वास्थ्य केवल तभी खराब होता है जब उनके सरेंडर करने का समय आता है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान वे पूरी तरह स्वस्थ नजर आते हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं और वे लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं।
1 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था। 39 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए, और 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक 21 दिनों की जमानत दी थी, लेकिन 2 जून को उन्होंने फिर से सरेंडर कर दिया। अब सीएम को तिहाड़ जेल में रहना होगा।
सीएम केजरीवाल ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों के अंत में जमानत की कोर्ट से मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 5 जून को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब अरविंद केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि चुनाव प्रचार के कारण सीएम को बहुत तनाव था, जिसके कारण उनका शुगर लेवल बढ़ गया था। याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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